नई दिल्ली, 12 जनवरी। मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट की सिफारिश के बाद एक साथ 6 महिला जजों को बर्खास्त करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है।
किसी भी राज्य के इतिहास में यह पहली बार है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान एक साथ 6 महिला जजों को बर्खास्त किया गया है। सभी महिला न्यायाधीशों को मध्य प्रदेश की विभिन्न जिला अदालतों में नियुक्त किया गया था।
इन सभी महिला जजों की बर्खास्तगी के मुद्दे पर 8 और 10 मई 2023 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की प्रशासनिक समिति की बैठक आयोजित की गई थी।
सभी 6 महिला जजों कोइस आधार पर बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया कि उन्होंने परिवीक्षा अवधि के दौरान न्यायाधीश के रूप में अपना काम संतोषजनक और सफलतापूर्वक पूरा नहीं किया था।
बर्खास्त की गईं 6 महिला जजों में से 3 ने फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका मंजूर कर ली और इस पर स्वत: संज्ञान लेते हुए एमिकस नियुक्त कर दिया. वे मामले की जांच में सुप्रीम कोर्ट की मदद करेंगे।
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