नई दिल्ली, 12 मई (जनसमा)। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे.एस खेहर की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ आगामी बुधवार 17 मई को आधार कार्ड की अनिवार्यता से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई है।
उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने अपनी एक याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि आधार कार्ड बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी तुरंत सुनवाई होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि न्यायालय के इस आदेश पर कि आधार कार्ड स्वैच्छिक होगा न कि अनिवार्य।
केंद्र सरकार की ओर से साॅलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने कहा कि याचिकाकर्ता ने न्यायालय को यह जानकारी नहीं दी कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने नई अधिसूचना जारी की है।
उल्लेखनीय है कि सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए केंद्र सरकार ने विभिन्न अधिसूचनाएं जारी की थीं जिसमें आधार कार्ड को अनिवार्य करने की बात कही गई है।
आधार कार्ड की संवैधानिक वैधता को चुनौती देती हुई अनेक याचिकाएं उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन हैं जिसमें 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ सुनवाई करेगी।
Follow @JansamacharNews