नई दिल्ली, 16 अप्रैल। भारतीय निर्वाचन आयोग ने मथुरा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार हेमा मालिनी के खिलाफ टिप्पणी के संबंध में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को 16 अप्रैल को शाम 6:00 बजे से 48 घंटे के लिए कोई भी रैली, सार्वजनिक उपस्थिति या साक्षात्कार आयोजित करने से रोक दिया है।
निर्वाचन आयोग ने यह रोक आदर्श आचार संहिता के प्रावधान के अंतर्गत लगाया हैं। आयोग को 5 अप्रैल, 2024 को एक शिकायत मिली जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अनैतिक टिप्पणी की थी।
आदर्श आचार संहिता के सामान्य आचरण’ के खंड में कहा गया है कि किसी को भी ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए या ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए जो किसी व्यक्ति के निजी जीवन पर हमला हो या ऐसा बयान जो दुर्भावनापूर्ण हो या शालीनता और नैतिकता को ठेस पहुंचाने वाला हो।
राजनीतिक दलों को सलाह जारी करते हुए यह भी कहा गया है कि प्रतिद्वंद्वियों का अपमान करने के लिए निम्न स्तर के व्यक्तिगत हमले नहीं किए जाएंगे।” वहीं, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को ऐसे किसी भी कार्य/कार्रवाई/कथन से बचना चाहिए जिसे महिलाओं के सम्मान और गरिमा के प्रतिकूल माना जा सकता है।”
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