बिल्डर का प्रोजेक्ट टेक ओवर होने पर अलॉटी के अधिकारों पर विपरीत असर नहीं
चण्डीगढ़, 19 सितंबर- हरियाणा रीयल स्टेट रेगूलेटरी अथोरिटी(हरेरा ),गुरुग्राम ने एक अभूतपूर्व फैसले में कहा कि बिल्डर द्वारा वित्तीय संस्था का ऋण न चुकाने की स्थिति में प्रोजेक्ट टेक ओवर करने पर भी अलॉटी के अधिकारों पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा। हरेरा, गुरुग्राम के अध्यक्ष डॉ. के.के. खण्डेलवाल ने शुक्रवार…