अपार्टमेंट का मालिकाना हक बदलने में 10 हजार रु से ज्यादा शुल्क नहीं
हरियाणा में सरकार आवास सोसायटी अपार्टमेंट के मालिकाना हक को बदलने के मामले में 10,000 रुपये से ज्यादा शुल्क नहीं लेगी, सांझे क्षेत्र और सुविधाओं के रख-रखाव के लिए अपार्टमेंट के आकार के आधार पर शुल्क तय करेगी और सभी मौजूदा सोसायटियां तदनुसार अपने उप-कानूनों को संशोधित करेंगी और उन्हें…