महान्यायवादी आरटीआई के तहत नहीं आते : उच्च न्यायालय
नई दिल्ली, 3 फरवरी| दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को फैसला दिया कि भारत के महान्यायवादी का कार्यालय सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में नहीं आता है। अदालत ने कहा, “महान्यायवादी कार्यालय का प्रमुख कार्य वैधानिक मामलों में सरकार को सलाह देना है।” मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी और न्यायमूर्ति…