जीएसटी करदाताओं को ई चालान कार्यान्वयन को लेकर राहत
सरकार ने दिसंबर 2019 में निर्धारित किया था कि उन जीएसटी करदाताओं को, जिनकी किसी भी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक कारोबार है, सभी व्यवसाय से व्यवसाय (बी 2 बी) आपूर्ति के लिए 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 48 (4) के तहत निर्धारित तरीके से ई-चालान जारी करना आवश्यक होगा।…