विशेष अदालत द्वारा शिकायत पर संज्ञान लेने के बाद ईडी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकता
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराध का संज्ञान लेने के बाद, ईडी और उसके अधिकारी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19 के तहत शिकायत में आरोपी के रूप में दिखाए गए व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्तियों का प्रयोग करने में असमर्थ हैं।