छात्रों द्वारा दी जाने वाली भोजन-आवास फीस जीएसटी से मुक्त
नई दिल्ली, 13 जुलाई (जनसमा)। ऐसी खबरों में सच्चाई नहीं है छात्रावासों में रहने के लिए विद्यार्थियों द्वारा दिये जाने वाले वार्षिक शुल्क या फीस पर 18 प्रतिशत की दर से वस्तु और सेवा कर लगाया जायेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जीएसटी में शिक्षा और संबंधित सेवाओं के…