शून्य जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वाली संस्थाओं पर विलंब शुल्क नहीं
नई दिल्ली, 12 जून। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) ने शुक्रवार को कहा कि शून्य वस्तु और सेवा कर रिटर्न (GST returns) दाखिल करने वाले पंजीकृत व्यक्तियों या संस्थाओं (entities ) और जिन्होंने जुलाई 2017 और जनवरी 2020 के बीच अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है उन पर कोई…