केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू करने की घोषणा
इस कानून के लागू होने से अब मोदी सरकार 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिमों जैसे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देना शुरू कर देगी। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने के कारण गृह विभाग ने आवेदकों की सुविधा के लिए एक पोर्टल तैयार किया है। आवेदक को उस वर्ष की जानकारी देनी होगी जिसमें उसने बिना किसी यात्रा दस्तावेज के भारत में प्रवेश किया था।