दस से कम श्रमशक्ति वाले उद्योगों के लिए अनुमति की जरूरत नहीं
हरियाणा के 22 जिलों में से किसी भी जिले में, जिन उद्योग, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और निर्माण परियोजनाओं में श्रमशक्ति (labor force) की संख्या 10 से कम है तो राज्य सरकार के पास आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। बशर्ते सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों और केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों…