अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे, गिरफ्तारी पर रोक की याचिका खारिज़
दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायाधीश माननीय स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि यह याचिका जमानत के लिए नहीं थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन नहीं है। ईडी के पास ठोस सबूत हैं। ईडी के पास पर्याप्त सामग्री थी जिसके कारण उन्हें केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़ा।