अस्पतालों में तोड़फोड़ या मारपीट करने पर 3 माह की जेल
भोपाल,8 सितम्बर। मध्यप्रदेश में शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों में मरीज या मृतक के परिजनों द्वारा तोड़फोड़ या मारपीट करने पर तीन माह तक का कारावास या 10 हजार रुपये जुर्माना या दोनों दण्ड साथ साथ भुगतने होंगे। मध्यप्रदेश चिकित्सक एवं चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा अधिनियम-2008 के तहत…