कुछ प्रतिबंधों को छोड़कर इंटरनेट सेवा मूल अधिकार : उच्चतम न्यायालय
उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने कहा है कि कुछ प्रतिबंधों को छोड़कर संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट सेवा (Internet services) मूल अधिकार (fundamental right) है। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार 10 , जनवरी,2020 को जम्मू-कश्मीर प्रशासन (Jammu and Kashmir administration) से एक सप्ताह के भीतर समीक्षा करने के लिए…