Preeti Sudan

गैर कानूनी पैसा ऐंठने वाले अस्पतालों के खिलाफ राज्य कार्रवाई करें

केंद्र ने राज्यों से धोखाधड़ी और अनैतिक कार्योवाहियों में शामिल अस्पतालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के लिए क्लिनिकल एस्टाब्लिशमेंट एक्ट को लागू करने के लिए कहा है।

याद रहे कि कुछ दिनों पहले गुरुग्राम में फोर्टिस अस्पताल के एक रोगी से अधिक राशि का बिल देने और पैसा ऐंठने की घटना का हवाला देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से चेतावनी जारी करने और गैरकानूनी काम करने में शामिल निजी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा।

राज्य के मुख्य सचिवों को एक पत्र में, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सुदान ने कथित गैरकानूनी फैसले के व्यापक प्रतिकूल कवरेज पर उनका ध्यान आकर्षित किया, जिसमें अत्यधिक शुल्क वसूलने की बात शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि हाल के दिनों में कई अस्पतालों की सेवाओं में गिरावट बौर बिल से ज्यादा पैसा वसूलने की शिकायतें मिली हैं।

उन्होंने कहा कि, इस तरह की घटनाओं से सामान्य जनता के विश्वास पर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के प्रति अत्यंत हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इसतरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हों और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उचित और सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराई जाए।

स्वास्थ्य सचिव ने सुझाव दिया है कि सभी निजी और महत्वपूर्ण अस्पतालों की बैठक बुलाई जाए और उनसे कहा जाए कि इन गैर कानूनी कार्यवाहियों में शामिल किसी भी व्यक्ति या प्रतिष्ठान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।