नई दिल्ली, 30 अगस्त | दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी के सभी निकायों को डेंगू की रोकथाम के लिए एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.रोहिणी और संगीता ढींगरा सहगल की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार और यहां के निकायों को नोटिस जारी करते हुए डेंगू की रोकथाम के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों पर सात सितंबर तक जवाब देने को कहा।
अदालत का यह निर्देश अधिवक्ता शाहिद अली की ओर से दायर जनहित याचिका पर आया, जिसमें उन्होंने दिल्ली सरकार और नगर निगमों पर मच्छर जनित इस बीमारी को लेकर सतर्कतापूर्ण व जिम्मेदाराना कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया।
उत्तर, पूर्वी व दक्षिण दिल्ली नगर निगमों से जारी आंकड़ों के अनुसार, इस साल डेंगू के 487 मामले दर्ज किए गए हैं।
अली ने अदालत से कहा कि दिल्ली सरकार और नगर निगम बीमारी व मच्छरों के पनपने की रोकथाम के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।
याचिकाकर्ता ने कहा, “डेंगू से कई लोगों की मौत के बावजूद नगर निगम नहीं चेता और उसने मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।”
याचिका में नगर निगमों को अपने-अपने क्षेत्रों में तुरंत विशेष धूम्रीकरण अभियान, स्वच्छता अभियान और मच्छरों को पनपने से रोकने का अभियान चलाने का निर्देश देने की अपील की गई।
याचिका में यह सवाल भी किया गया है कि क्या दिल्ली सरकार ने इस दिशा में प्रभावी कदम के लिए पर्याप्त राशि का आवंटन किया? –आईएएनएस
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