इलाहाबाद, 12 अक्टूबर | बहुचर्चित आरुषि-हेमराज हत्याकांड मामले में उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए तलवार दंपति को बरी कर दिया है। उच्च न्यायालय के इस फैसले से सीबीआई को बड़ा झटका लगा है।
राजेश और नुपूर तलवार के वकील तनवीर अहमद ने इलाहाबाद में माननीय अदालत के फैसले के महत्वपूर्ण बिन्दुओं की प्रेस को जानकारी दी।
Photo : Tanveer Ahmad, lawyer of dentist couple Rajesh and Nupur Talwar who were acquitted in the double murder of their daughter Aarushi and domestic help Hemraj in 2008 by the Allahabad High Court, talks to press in Allahabad, on Oct 12, 2017. (Photo: IANS)
याद रहे कि डॉ़. तलवार की बेटी आरुषि की हत्या 15 एवं 16 मई 2008 की रात नोएडा के सेक्टर 25 स्थित घर में कर दी गई थी। हत्या का शक घरेलू नौकर हेमराज पर किया गया था किन्तु हेमराज का शव घर की छत पर मिला।
न्यायमूर्ति बी़ के. नारायण और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र की पीठ ने इस मामले में सीबीआई की जांच में कई खामियां पाईं और उनका का हवाला देते हुए तलवार दंपति को बरी कर दिया।
डॉ़. राजेश तलवार और नुपुर तलवार ने आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी।
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