नई दिल्ली, 31 दिसंबर। जम्मू-कश्मीर में भारत विरोधी प्रचार, अलगाववाद को बढ़ावा देने और आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के कारण भारत सरकार ने ‘तहरीक-ए-हुर्रियत, जम्मू एंड कश्मीर (TeH)’ को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 3 (1) के तहत गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया है।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने X प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा “ यह संगठन जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए निषिद्ध गतिविधियों में शामिल है। समूह को भारत विरोधी प्रचार फैलाते हुए और जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवादी गतिविधियों को जारी रखते हुए पाया गया है।
गृह मंत्री ने कहा कि “प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की आतंकवाद के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस नीति के तहत, भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन को तुरंत विफल कर दिया जाएगा।
तहरीक-ए-हुर्रियत, जम्मू और कश्मीर (TeH) का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर को भारत से अलग करना और जम्मू और कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करना है। यह संगठन जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवाद और भारत विरोधी प्रचार को बढ़ावा देने में शामिल रहा है, जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के लिए हानिकारक है। इस संगठन के खिलाफ विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, शस्त्र अधिनियम, RPC और IPC आदि की विभिन्न धाराओं के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।
Follow @JansamacharNewsThe ‘Tehreek-e-Hurriyat, J&K (TeH) has been declared an 'Unlawful Association' under UAPA.
The outfit is involved in forbidden activities to separate J&K from India and establish Islamic rule. The group is found spreading anti-India propaganda and continuing terror activities to…— Amit Shah (@AmitShah) December 31, 2023