हैदराबाद, 2 सितम्बर | हैदराबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को निचली अदालत के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें व्यवहार न्यायालय ने वोट के बदले नोट मामले में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। न्यायालय ने तेलंगाना भट्राचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को निर्देश दिया कि वह नायडू द्वारा दाखिल उस याचिका पर एक जवाबी रपट पेश करे, जिसमें नायडू ने निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की है।
अदालत ने मामले की आगे की सुनवाई स्थगित कर दी।
एसीबी से संबंधित मामलों के प्रमुख विशेष न्यायाधीश ने सोमवार को एसीबी को आदेश दिया था कि वह वाईएसआर कांग्रेस के विधायक ए. रामकृष्ण रेड्डी द्वारा दायर याचिका की गहन जांच करे। विधायक ने इस मामले में नायडू की संलिप्तता की जांच कराने की मांग की थी।
नायडू ने अपनी याचिका में कहा है कि इस मामले से रेड्डी का कुछ भी लेना-देना नहीं है। उन्होंने स्मरण दिलाया कि एसीबी ने पहले ही अंतिम आरोप पत्र दायर कर दिया था।
तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के एक विधायक रेवनाथ रेड्डी ने गत साल विधान परिषद चुनाव में अपने पक्ष में मतदान के लिए एक मनोनीत विधायक एल्विस स्टीफेंसन को 50 लाख रुपये रिश्वत की पेशकश की थी। एसीबी ने तेदेपा विधायक को रंगे हाथों पकड़ा था।
इस मामले में स्टीफेंसन के साथ नायडू की कथित बातचीत का एक ऑडियो टेप भी सामने आया था।
–आईएएनएस
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