नई दिल्ली, 03 जनवरी। ट्रक ड्राइवरों की देशव्यापी हड़ताल मंगलवार रात ख़त्म हो गई है। साथ ही ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने सरकार से बातचीत के बाद अपना आंदोलन मंगलवार रात वापस ले लिया।
सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह हिट-एंड-रन मामलों के संबंध में नए कानून को लागू करने से पहले हितधारकों से परामर्श करेगी।
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि हाल ही में पारित भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट-एंड-रन मामलों के नए प्रावधानों को अभी तक लागू नहीं किया गया है।
उन्होंने कहा, सरकार ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से चर्चा करेगी और उसके बाद ही कोई फैसला लेगी ।
ट्रक ड्राइवरों की यह हड़ताल भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लेकर थी , जिसमें हिट-एंड-रन मामलों में सख्त दंड का प्रावधान है।
नए कानून के तहत, हिट-एंड-रन मामलों में 10 साल तक की जेल और 7 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है, जबकि मौजूदा जुर्माने में दो साल तक की जेल और हल्का जुर्माना है।