नई दिल्ली, 15 नवंबर | सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से मंगलवार को बैंकों और एटीएम के बाहर फैली अफरातफरी की स्थिति से निपटने के लिए अब तक उठाए गए या उठाए जाने वाले संभावित कदमों के बारे में जानकारी मांगी। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी. एस. ठाकुर और डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि लोगों परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन, उन्होंने कहा कि वे सरकार की नीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
सरकार से जवाब तलब करते हुए अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तरीख 25 नवम्बर तय की।
कालाधन और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सरकार ने गत 8 नवम्बर को 500 और 1000 रुपये के नोटों को अमान्य घोषित कर दिया था। इससे पैदा हुई समस्या के बाद इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई है। –आईएएनएस
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