चेन्नई, 19 दिसम्बर | भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को पुराने 500 और 1000 के नोट 5,000 रुपये से ज्यादा जमा करने पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है और अब सख्त जांच के बाद ही जमा कर सकेंगे। ये पुराने नोट 30 दिसंबर तक जमा किए जा सकेंगे।
ये प्रतिबंध प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 के तहत ज्यादा से ज्यादा काले धन को घोषित करने के लिए लगाए गए हैं।
इस अधिसूचना में आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे 5,000 से अधिक की रकम पुराने नोटों में तभी जमा करने दें जब उनके ‘नो योर कस्टमर (केवाईसी)’ मानदंड पूरे हों।
अगर कोई खाता केवाईसी मानंदडों पर खरा नहीं उतरता है तो उसमें केवल 50,000 रुपये तक जमा किया जा सकेगा।
आरबीआई के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति 5,000 रुपये से ज्यादा की रकम पुराने नोट के रूप में जमा करता है तो उसके खाते में वह रकम तभी मिलेगी जब उससे दो बैंक अधिकारी पूछताछ के बाद संतुष्ट हो जाएंगे कि उसने अभी तक बैंक में वह रकम जमा क्यों नहीं करवाई।
केवल संतोषजनक जबाव देने के बाद ही उसे अपने पैसे मिलेंगे। इसके साथ ही उसके जबाव को बैंक अधिकारी अपने ऑडिट रिकार्ड में भी रखेंगे।
पुराने नोटों को बैंक खातों में 30 दिसंबर तक ही जमा किया जा सकता है। –आईएएनएस
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