हरियाणा सरकार ने खाद्य तेलों और खाद्य तिलहनों का व्यापार करने वाले डीलर समेत थोक विक्रेता या खुदरा विक्रेता द्वारा रखे जाने वाले सभी प्रकार के खाद्य तेलों और खाद्य तिलहनों का अधिकतम स्टॉक निर्धारित किया है।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के एक प्रवक्ता ने चंडीगढ़ ने 6 फरवरी को यह जानकारी देते हुए बताया कि डीलरों समेत थोक विक्रेता, वितरण एजेंट, बिक्री एजेंट या ऐसे व्यक्ति 1500 क्विंटल तथा थोक विक्रेता 25 क्विंटल स्टॉक रख सकते हैं।
उन्होंने बताया कि ये आदेश सरकार की ओर से उपरोक्त सामान रखने वाली सरकारी एजेंसियों पर लागू नहीं होंगे।
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