सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पिछली सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति के कारण ट्रिपल तलाक (Triple Talq) पर प्रतिबंध नहीं लगाया था।
नई दिल्ली में 31 जुलाई, 2019 को ऐतिहासिक कानून लाने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने के लिए इकट्ठा हुई महिलाओं के एक समूह को जावड़ेकर ने संबोधित किया।
इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल भी उपस्थित थे।
इस समय देश भर की मुस्लिम महिलाएं (Muslim women) संसद द्वारा ट्रिपल तलाक विधेयक (Triple Talq Bill) के पारित होने का जश्न मना रही हैं।
बीस से अधिक इस्लामी देशों ने पहले ही ट्रिपल तलाक (Triple Talq ) को विनियमित कर दिया है।
फोटो विजय गोयल के फेसबुक पोस्ट से साभार
जावड़ेकर ने कहा कि अधिकांश मुस्लिम देशों ने पहले ही इस पर प्रतिबंध लगा दिया है।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में ट्रिपल तलाक विधेयक (Triple Talq Bill) के पारित होने को लैंगिक न्याय की जीत करार दिया। यह विधेयक तत्काल ट्रिपल तलाक (Triple Talq ) की प्रथा को समाप्त कर देता है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मुस्लिम महिलाओं के साथ की गई एक ऐतिहासिक गलति को सुधार कदया गया है तथा एक पुरातन और मध्ययुगीन प्रथा को इतिहास के कूड़ेदान में फैंक दिया गया है।
मोदी ने कहा कि यह उन मुस्लिम महिलाओं के साहस को सलाम करने का एक अवसर है जिन्हें ट्रिपल तलाक (Triple Talq ) की प्रथा के कारण काफी मुश्किलें झेलनी पड़ी हैं।
मंगलवार को पारित ट्रिपल तलाक विधेयक (Triple Talq Bill) पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद तत्काल ट्रिपल तलाक (Triple Talq ) की प्रथा को शून्य और अवैध करार दिया जाएगा तथा ऐसा करना एक संज्ञेय अपराध हो जाएगा।
एसएमएस या व्हाट्सएप या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक चैट के माध्यम से एक बार में तीन बार तलाक तलाक कह कर विवाहित मुस्लिम महिला को तलाक देना दण्डनीय अपराध हो जाएगा और ऐसा करना गैरकानूनी माना जाएगा।
ट्रिपल तलाक (Triple Talq ) कानून लागू हो जाने के बाद पीड़ित महिला या उसके किसी भी रिश्तेदार द्वारा शिकायत दर्ज कराने पर पुलिस अधिकारी को बिना किसी वारंट के अपराधी को गिरफ्तार करने का अधिकार देता है।
पीड़ित महिला अपने और अपने आश्रित बच्चों के लिए बिल के तहत रखरखाव की मांग करने की हकदार है।
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