driving licenses

अवधि समाप्त हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस आदि की वैधता 30 जून तक बढ़ाई गई

केन्द्र सरकार ने जिन लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस (driving licenses) आदि की वैधता समाप्त हो चुकी  है,  उनकी वैधता 30 जून तक बढ़ा दी  है।

इसमें फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस(driving licenses) , पंजीकरण और अन्य मोटर वाहन दस्तावेज शामिल हैं। लोगों की सुविधा के लिए यह निर्णय लिया गया है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने ड्राइविंग लाइसेंस(driving licenses) , परमिट और पंजीकरण जैसे दस्तावेजों की वैधता को विस्तार दिया है, जिनकी वैधता अवधि 1 फरवरी से समाप्त हो चुकी है।

सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को भेजे गए एक परामर्श पत्र में मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे दस्तावेजों को 30 जून तक वैध माना जाना चाहिए।

देश में लॉकडाउन (Lockdown) और सरकारी परिवहन कार्यालयों के बंद रहने के कारण लोगों को विभिन्न वाहन दस्तावेजों की वैधता के नवीनीकरण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की सुविधा के लिए यह निर्णय लिया गया है।

इन दस्तावेजों में फिटनेस, परमिट (सभी प्रकार के), ड्राइविंग लाइसेंस (driving licenses) , पंजीकरण या मोटर वाहन नियम के तहत कई अन्य दस्तावेज शामिल हैं।

मंत्रालय ने सभी राज्यों से परामर्श को अक्षरशः लागू करने का अनुरोध किया है ताकि आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों, परिवहन कंपनियों और संगठनों को परेशानी न हो और उन्हें कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।