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फ्लेट, प्लाॅट बुक कराने से पहले रेरा का रजिस्ट्रेशन देखें

भोपाल, 02 अगस्त (जनसमा)।  मकान,फ्लेट, प्लाॅट आदि बुक कराने वाले लोगों को चाहिए कि वे डेवलेपर्स   द्वारा दीगई जानकारियों के झांसे में न आएं बल्कि अपनी बुकिंग कराने से पहले   प्रोजेक्ट के लिए दिए गए विज्ञापन में रेरा का रजिस्ट्रेशन नम्बर जरूर देखें।

मध्यप्रदेश सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि रियल एस्टेट से जुड़े किसी भी प्रोजेक्ट की तब तक मार्केटिंग और बुकिंग नहीं की जा सकेगी, जब तक उस प्रोजेक्ट का पंजीयन रेरा में न हो। पंजीयन नम्बर को विज्ञापन में अंकित करना जरूरी होगा।

रेरा के चेयरमेन अन्टोनी डिसा ने यह निर्देश मंगलवार को सुनवाई में आये डेवलेपर्स को दिये। इन डेवलेपर्स द्वारा अपने प्रोजेक्ट्स के विज्ञापन में रेरा नम्बर अंकित नहीं किया गया था।

फोटो प्रतीकात्मक है।

उल्लेखनीय है कि रेरा एक्ट में पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् उसके बारे में जन-सामान्य को प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध हो जाती है, जिससे उपभोक्ताओं को निर्णय लेने में आसानी रहती है। इसके अभाव में आवंटी विज्ञापनों के माध्यम से सही प्रोजेक्ट का चुनाव करने में भ्रमित होता था। रेरा में पंजीयन होने से इस प्रकार की गलती के पुनरावलोकन का अवसर नहीं रहेगा।

रेरा प्राधिकरण में प्रकरणों के निराकरण की ऑनलाइन व्यवस्था के कारण प्रदेश में 31 जुलाई तक 1200 से अधिक प्रोजेक्ट पंजीयन के लिये आवेदन प्रस्तुत कर चुके हैं। भारत में इससे ज्यादा प्रोजेक्ट केवल महाराष्ट्र में ही दर्ज हुए हैं। साथ ही प्राधिकरण में अब तक 150 से अधिक शिकायतों की नियमित रूप से सुनवाई की जाकर आवंटियों की समस्याओं का निराकरण किया गया।