विशाल ददलानी उच्च न्यायालय जाएं : सर्वोच्च न्यायालय

नई दिल्ली, 7 सितम्बर | सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को संगीतकार विशाल ददलानी के खिलाफ दायर प्राथमिकी रद्द करने की अपील खारिज कर दी और साथ ही उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा देने से भी इनकार कर दिया। विशाल ने अपील में न्यायालय से जैन धर्म के साधु तरुण सागर की आलोचना के मामले में गिरफ्तारी से बचने तथा प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी।

न्यायालय ने विशाल को उनकी अपील के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जाने के लिए कहा है और न्यायमूर्ति वी.गोपाल गौड़ा और न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की पीठ ने किसी भी प्रकार का आदेश देने से इनकार कर दिया है।     –आईएएनएस

(फाइल फोटो)