आने वाले लोकसभा चुनावों के संबंध में भारत के चुनाव आयोग के मतदाता हेल्पलाइन नम्बर 1950 Voter helpline number 1950 का उपयोग अब आसानी से कर सकेंगे।
भारत के चुनाव आयोग ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि मतदाता को किसी भी प्रकार की जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन नम्बर 1950 Voter helpline number 1950 में सुधार करके उसे मतदाताओं के लिए अधिक उपयोगी और आसान बना दिया गया है।
चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओं को दी गई विस्तृत जानकारी इसप्रकार है :
मतदाता सूची में नामांकित मतदाता अपनी व्यक्तिगत जानकारी का विवरण, मतदान दिवस पर आने के लिए मतदान केंद्र और बूथ स्तर के अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों के संपर्क विवरणों का उपयोग करके जांच कर सकते हैं।
मतदाता हेल्पलाइन मोबाइल ऐप या www.nvsp.in पोर्टल के माध्यम से या 1950 हेल्पलाइन नंबर Voter helpline number 1950 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।
Image : भारत के चुनाव आयोग से साभार
इसी तरह, एसएमएस के माध्यम से भी हेल्पलाइन नंबर 1950 Voter helpline number 1950 पर एसएमएस भेजकर नागरिकों द्वारा सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है।
ईसीआई <ईपीआईसी नंबर> <0 (अंग्रेजी में उत्तर के लिए) या <1 (क्षेत्रीय भाषा में उत्तर के लिए)।
ECIPS <EPIC नंबर>
इससे मतदान केंद्र का पता चलेगा, जहां उक्त ईपीआईसी नंबर वाले को वोट डालने के लिए जाने की जरूरत है।
ECICONTACT <EPIC नंबर>
यह बूथ स्तर के अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों के संपर्क विवरण के साथ प्रेषक प्रदान करने वाले उत्तर प्राप्त करेगा।
याद रखें मतदाता कार्ड ईपीआईसी कार्ड होना ही मतदाताओं के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि कार्ड धारक का नाम भी मतदाता सूची में होना चाहिए, ताकि उन्हें मतदान के दिन अपना वोट डालने में सुविधा और किसी प्रकार की बाधा न हो।
इसलिए यह आवश्यक है कि नागरिक / मतदाता यह जांच लें कि निर्वाचक नामावली में उनके नाम का क्रम और संख्या क्या है।
यदि निर्वाचक नामावली में नामांकित नहीं हैं, तो मतदाता कार्ड धारक www.nvsp.in के माध्यम से फॉर्म 6 ऑनलाइन जमा कर सकते हैं या मोबाइल एप्लिकेशन या हार्ड कॉपी के माध्यम से संबंधित ईआरओ कार्यालयों में फॉर्म जमा कर सकते हैं।
यदि कोई सुधार आवश्यक है, तो वे आवश्यक सुधार के लिए फॉर्म 8 को एनवीएसपी या मोबाइल ऐप के माध्यम से या संबंधित ईआरओ कार्यालयों को हार्ड कॉपी जमा कर सकते हैं। इसके अलावा, यदि उनके पते भाग के भीतर बदल दिए गए हैं, तो उन्हें ऊपर की तर्ज पर फॉर्म 8A जमा करने की आवश्यकता है।
यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इन सभी सेवाओं को सीधे या भारतीय चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त संबंधित अधिकारियों से संपर्क करके प्राप्त किया जा सकता है। ईसीआई ने इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए किसी भी मध्यस्थ को अधिकृत नहीं किया है।
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