मुंबई, 26 अगस्त | बम्बई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए महिलाओं को हाजी अली दरगाह के प्रतिबंधित मजार क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दे दी। यह दरगाह मुंबई के वरली तट के निकट एक छोटे से टापू पर स्थित है।
न्यायमूर्ति वी. एम. कनाडे और न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-धेरेकी खंडपीठ ने निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दिए जाने के लिए इस पर छह सप्ताह के लिए रोक लगा दी है।
एक गैर सरकारी संगठन भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन तथा महिला कार्यकर्ता नूरजहां नियाज और जाकिया सोमन ने महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक के खिलाफ अदालत में जनहित याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई के बाद अदालत ने यह फैसला दिया।
Follow @JansamacharNewsप्रिंस चार्ल्स ऑफ वेल्स नवंबर11, 2013 को मुंबई में हाजी अली दरगाह पर चादर चढ़ाते हुए। फाइल फोटो आईएएनएस