हरियाणा (Haryana) के उच्चतर शिक्षा विभाग (Higher Education Department) ने सरकारी कॉलेजों (Government collages) में छात्राओं के साथ होने वाले यौन उत्पीडन (sexual harassment) की शिकायतों के निवारण (redressal of complaints) के लिए वुमैन सैल (Women cell) बनाने के निर्देश दिए हैं।
वुमैन सैल (Women cell) के सभी सदस्यों की सूची कॉलेज के नोटिस बोर्ड (Notice board पर डिस्पले करनी होगी।
इस बारे में चंडीगढ़ में 9 सितंबर,2019 को जानकारी देते हुए विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि उच्चतर शिक्षा विभाग के निदेशक की ओर से प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों के प्रिंसिपलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे छात्राओं की गरिमा और सम्मान की सुरक्षा तथा यौन उत्पीडन को रोकने को प्राथमिकता दें।
प्रवक्ता ने बताया कि निदेशालय स्तर पर भी इस संबंध में एक कमेटी गठित की गई है जिसने कई सुझाव स्वीकृत किए हैं।
उन्होंने इन सुझावों के आधार पर अपने-अपने कॉलेज में वुमैन सैल (Women cell) गठित करने के निर्देश देते हुए कहा कि अगर किसी छात्रा की ओर से कोई यौन उत्पीडन की शिकायत आती है तो उसको स्थानीय स्तर पर गंभीरता से लें तथा कम से कम समय में इसके निवारण के कदम उठाए जाएं तथा कार्रवाई की जाए।
प्रवक्ता ने बताया कि अगर किसी छात्रा के साथ यौन उत्पीडन होता है तो वह बेझिझक अपनी शिकायत वुमैन सैल (Women cell) को दे सकती है, उसका नाम सार्वजनिक रूप से उजागर किए बिना मामले में कार्रवाई जाएगी।
उन्होंने यह भी बताया कि वुमैन सैल (Women cell) को छात्राओं (Students) को यौन उत्पीडन (sexual harassment) के प्रति जागरूक करने के लिए सेमीनार भी आयोजित करने चाहिए ताकि छात्राओं को उनके अधिकारों की जानकारी मिल सके।
प्रवक्ता ने कहा कि किसी भी संस्था के मुखिया व अन्य समझदार लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि वे छात्राओं के साथ होने वाली यौन उत्पीडन की किसी भी घटना को रोकने में मदद करें तथा उसके निवारण के लिए कदम उठाएं।
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